💠 टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी 2023: प्वाइंट्स टेबल के नियम और विशेष जानकारी![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjv4aHotYFN-FSlMx3i8qR7j8QgBGxiShpSajWvQPXP1L4i4f1PTfMCSk_wgMhoz7eG_JTj2mNUmA3EYXocwiPkpeBkidbxgtrTrGkluEL2JWa0ApwCsCT3Dt8kPUEFsD4kt2ufPtu9iQqh9Sc72ByMb9rVEmb4hKmbcY4-Z4Kmkizkd6YOxgpCFlaFVOJs/w640-h640-rw/469dd37c-90ee-4cad-9233-f81aee20b5dc.webp)
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अगर आप हरियाणा में शिक्षक हैं और अपनी ट्रांसफर पॉलिसी के बारे में जानना चाहते हैं, तो यह पोस्ट आपके लिए है। टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी 2023 में उम्र, लिंग, विशेष श्रेणी और प्रदर्शन जैसे कारकों के आधार पर प्वाइंट दिए जाते हैं। आइए, इस पॉलिसी को विस्तार से समझें।
🅰️ उम्र का मुख्य कारक (Age Factor)
ट्रांसफर पॉलिसी में उम्र सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सबसे अधिक उम्र वाले शिक्षक को अधिकतम प्वाइंट दिए जाएंगे। उम्र के अनुसार प्वाइंट्स का निर्धारण होगा।
🅱️ विशेष कारक (Special Factors)
विशेष परिस्थितियों के आधार पर शिक्षकों को अतिरिक्त प्वाइंट दिए जाएंगे। आइए, इनके बारे में विस्तार से जानते हैं।
1️⃣ महिला शिक्षकों को अनिवार्य प्वाइंट
सभी महिला शिक्षकों को 10 प्वाइंट अनिवार्य रूप से दिए जाएंगे।
2️⃣ विशेष श्रेणी की महिला शिक्षक
इन शिक्षकों को अतिरिक्त 10 प्वाइंट मिलेंगे:
- विधवा
- तलाकशुदा
- न्यायिक रूप से अलग रह रही महिला
- 40 साल से अधिक उम्र की अविवाहित महिला
3️⃣ सेना/अर्धसैनिक बलों में spouse का कार्यरत होना
यदि शिक्षक का spouse हरियाणा से बाहर सेना या अर्धसैनिक बलों में सेवाएं दे रहा है, तो शिक्षक को 10 प्वाइंट अतिरिक्त मिलेंगे।
4️⃣ विशेष श्रेणी के पुरुष शिक्षक
- विधुर शिक्षक जिन्होंने दोबारा शादी नहीं की है।
- उनके बच्चे नाबालिग हैं या लड़की अविवाहित है।
इन शिक्षकों को 5 प्वाइंट अतिरिक्त मिलेंगे।
5️⃣ दिव्यांग शिक्षक (Differently Abled Persons)
- Vision/Locomotor Disabilities
- 31-50% विकलांगता: 10 प्वाइंट
- 50% से अधिक: 20 प्वाइंट
- Deaf & Dumb
- 40-60% विकलांगता: 10 प्वाइंट
- 60-80% विकलांगता: 15 प्वाइंट
- 80% से अधिक: 20 प्वाइंट
6️⃣ गंभीर बीमारियां (Diseases of Debilitating Disorders)
यदि शिक्षक, उसका spouse या अविवाहित बच्चा गंभीर बीमारियों से ग्रस्त है, तो शिक्षक को 10 प्वाइंट मिलेंगे।
7️⃣ दिव्यांग या मानसिक रूप से असक्षम बच्चा
यदि शिक्षक का बच्चा मानसिक रूप से असक्षम है या 100% दिव्यांग है, तो शिक्षक को 10 प्वाइंट मिलेंगे। (यदि पति-पत्नी दोनों सेवा में हैं, तो प्वाइंट किसी एक को ही मिलेंगे।)
8️⃣ कपल केस (Couple Case)
यदि दोनों पति-पत्नी सरकारी विभाग, कॉरपोरेशन, हरियाणा/केंद्रीय यूनिवर्सिटी, PSU (हरियाणा/दिल्ली/चंडीगढ़) या अतिथि शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं, तो उन्हें 5 प्वाइंट अतिरिक्त मिलेंगे।
📈 अकादमिक प्रदर्शन (Academic Performance)
स्कूल के बोर्ड परीक्षा परिणाम के आधार पर प्रिंसिपल और हेडमास्टर को निम्नानुसार प्वाइंट मिलेंगे:
- 75-80%: 1 प्वाइंट
- 80-85%: 2 प्वाइंट
- 85-90%: 3 प्वाइंट
- 90-95%: 4 प्वाइंट
- 95-100%: 5 प्वाइंट
🔷 स्पेशल फैक्टर्स का प्वाइंट कैप
- विशेष कारकों के तहत अधिकतम 20 प्वाइंट दिए जा सकते हैं।
- विधवा महिला शिक्षक, जिनका 10-18 वर्ष का बच्चा है या अविवाहित लड़की है, उन्हें 5 अतिरिक्त प्वाइंट मिलेंगे। इस तरह, उन्हें कुल 25 प्वाइंट मिल सकते हैं।
💡 निष्कर्ष
टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी 2023 में पारदर्शिता और न्याय को ध्यान में रखते हुए प्वाइंट्स का निर्धारण किया गया है। यह पॉलिसी शिक्षकों की व्यक्तिगत और पारिवारिक स्थितियों को ध्यान में रखती है।
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नोट: ऊपर दी गई जानकारी हरियाणा सरकार की नवीनतम ट्रांसफर पॉलिसी के अनुसार है।
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